डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अल्पसंख्यक स्वरूप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने 4:3 से एस अज़ीज बाशा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले को खारिज कर दिया, जिसमें 1967 में कहा गया था कि चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है इसलिए इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे पर रेगुलर बेंच द्वारा निर्णय लिया जाएगा।आइए जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का क्या है पूरा मामला?
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